NSE, BSE ने Power Grid पर लगाया जुर्माना, प्रावधान का इन कंपनीयों को मिला नोटिस
August 26, 2023
नई दिल्ली: बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जून तिमाही में निदेशक मंडल में एक महिला सहित जरूरी संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं होने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की पावर ग्रिड कॉरपोरेशन पर जुर्माना लगाया है। दोनों शेयर बाजारों ने 5.36 लाख रुपये-5.36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बीएसई को दी जानकारी के अनुसार, कंपनी को प्रावधान का अनुपालन न करने के संबंध में 21 अगस्त, 2023 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया (एनएसई) और बीएसई से नोटिस प्राप्त हुआ है।
आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) नहीं होने के कारण 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल ने ऐसे गैर-अनुपालन के लिए एनएसई और बीएसई द्वारा अलग-अलग 5,36,900 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।नोटिस के जवाब में, कंपनी ने 22 अगस्त, 2023 को भेजे गए पत्र में एनएसई और बीएसई से सेबी विनियमन का अनुपालन न करने के संबंध में छूट देने का अनुरोध किया है।
कंपनी ने कहा, एक सरकारी कंपनी होने के कारण पावर ग्रिड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत कार्यात्मक/आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों/गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसमें बताया गया कि 30 जून 2023 को समाप्त तिमाही के लिए विनियमन का अनुपालन न करना कंपनी की ओर से कोई चूक नहीं थी। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र निदेशकों (एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित) के रिक्त पदों को भरने के लिए मामले को नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय यानी बिजली मंत्रालय के साथ उठाया गया है।