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PNB ने पांच लाख रुपये और अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली को अनिवार्य किया

नई दिल्ली: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने पांच लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) को अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने ग्राहकों को चेक के फर्जी भुगतान से बचाने के लिए यह कदम उठाया। पीएनबी ने एक बयान में कहा कि यह फैसला पांच अप्रैल, 2023 से लागू होगा। इससे पहले 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए पीपीएस में चेक विवरण जमा करना अनिवार्य था।

बयान में कहा गया कि पीपीएस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित एक प्रणाली है, जिसके लिए ग्राहकों को एक निश्चित राशि के चेक जारी करते समय आवश्यक विवरण की पुष्टि करनी होती है। इन विवरण में खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि और लाभार्थी का नाम शामिल हैं। इससे बड़ी राशि के चेक का भुगतान करते समय किसी भी जोखिम से बचने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। बैंक ने कहा कि ग्राहक शाखा कार्यालय, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या एसएमएस बैंकिंग के जरिए चेक विवरण देकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

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