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अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर शिकागों संधि में संशोधन से जुड़े प्रोटोकॉल के अनुमोदन को मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन पर शिकॉगो संधि 1944 में संशोधन से जुड़े तीन प्रोटोकॉल के अनुमोदन को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकारी बयान के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें कहा गया है कि शिकॉगो संधि के सभी अनुच्छेद संधि करने वाले सभी देशों के विशेषाधिकारों और दायित्वों को स्थापित करते हैं और अंतरराष्ट्रीय हवाई परिवहन को विनियमित करने वाले अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) मानकों एवं अनुशंसित कार्यप्रणालियों (एसएआरपी) को अपनाने को बढ़ावा देते हैं।

पिछले 78 वर्षों के दौरान शिकॉगो संधि में कुछ संशोधन हुए हैं और भारत समय-समय पर ऐसे संशोधनों की पुष्टि करता रहा है। अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संधि “शिकागो संधि”, 1944 में संशोधन से संबंधित तीन प्रोटोकॉल की पुष्टि को मंजूरी दी गई है। इसमें एक प्रोटोकॉल में उड़ान भर रहे नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के उपयोग का सहारा लेने से सदस्य देशों को रोकने के लिए शिकॉगो संधि, 1944 में अनुच्छेद तीन को शामिल करने से संबंधित है। एक अन्य प्रोटोकॉल आईसीएओ परिषद की शक्ति को 36 से बढ़ाकर 40 करने के लिए शिकॉगो संधि, 1944 के अनुच्छेद 50 (ए) में संशोधन करने का विषय है। जबकि तीसरा प्रोटोकॉल वायु नौवहन आयोग की शक्ति को 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए शिकॉगो संधि, 1944 के अनुच्छेद 56 में संशोधन करने से संबंधित है।

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