Site icon Dainik Savera Times

SEBI ने सहारा की कंपनियों, सुब्रत रॉय, अन्य से वसूला 6.57 करोड़ रुपये का लंबित बकाया

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को कहा कि वैकल्पिक तौर पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफसीडी) जारी करने में नियमों का उल्लंघन करने पर उसने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य से 6.57 करोड़ रुपये का लंबित बकाया वसूल कर लिया है। बाजार नियामक सेबी ने वसूली आदेश में कहा, ‘‘6.57 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान पूरा हो चुका है।

इसमें ब्याज एवं अन्य शुल्क शामिल हैं।’’ नियामक ने दिसंबर में उपरोक्त संस्थान एवं व्यक्तियों के बैंक एवं डीमैट खातों को कुर्क कर दिया था। सेबी ने जून, 2022 में उनपर छह करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था जिसका भुगतान नहीं होने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की गई थी। यह मामला सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 2008-09 में ओएफसीडी जारी करने से संबंधित है। इन्हें जारी करने में कुछ नियमों का उल्लंघन किया गया था।

ये भी पढ़ें: हुड्डा का दावा- तीनों निगमों में कांग्रेस की जीत पक्की

Exit mobile version