मुंबई: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा कि ये प्लेटफॉर्म सेबी के नियामक निरीक्षण के तहत काम नहीं करते और प्रतिभूति कानूनों के तहत निवेशकों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। सेबी ने कहा कि कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिन्हें ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कहा जाता है, यूजर्स को हां या ना के इवैंट के परिणामों पर ट्रेड करने की अनुमति देते हैं। भुगतान इस बात पर निर्भर करता है कि कोई निश्चित घटना होती है या नहीं। सेबी ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म अक्सर प्रॉफिट, स्टॉप लॉस और ट्रेडिंग जैसे फाइनांशियल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह आभास होता है कि वे वैध निवेश प्लेटफॉर्म हैं। बाजार नियामक ने कहा, ‘ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के नाम वाले कुछ प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को व्यापार करने/व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
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