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SpiceJet ने KAL एयरवेज के 1,323 करोड़ के दावे को किया खारिज, कहा- ये गैरकानूनी है

May 28, 2024

SpiceJet ने KAL एयरवेज के 1,323 करोड़ के दावे को किया खारिज, कहा- ये गैरकानूनी है

 

नई दिल्ली: स्पाइसजेट की ओर से मंगलवार को केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन के 1,323 करोड़ रुपये के हर्जाने के दावे को खारिज कर दिया गया। साथ ही कहा कि ये दावे न केवल कानूनी रूप से कमजोर हैं, बल्कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा रद्द किए गए पुराने दावों को भी दोहराते हैं। एयरलाइन की ओर से बयान में कहा गया कि केएएल एयरवेज और कलानिधि मारन की ओर से मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान 1,300 करोड़ से ज्यादा के हर्जाने की मांग की गई थी।

इस दावे को उस समय सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की ओर से समीक्षा के बाद खारिज कर दिया गया था। इसके बाद केएल एयरवेज और कलानिधि मारन की ओर से सिंगल जज बेंच वाली दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपील करते हुए समान राशि के हर्जाने की मांग की गई, लेकिन अदालत द्वारा दावे को खारिज कर दिया गया। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि इसके बाद आगे उनकी ओर से अपीलीय क्षेत्राधिकार के समक्ष कोई अपील नहीं लगाई गई। इस मामले में अभी कोई दम नहीं है। ये दावा केवल सनसनीखेज और जनता को गुमराह करने के लिए किया गया है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट की ब्रांच ने 17 मई को स्पाइसजेट और अजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद स्पाइसजेट 450 करोड़ रुपये का रिफंड लेने का प्रयास करेगी। सोमवार को केएएल एयरवेज और मारन की ओर से कहा गया था कि वे स्पाइसजेट और उसके प्रमुख अजय सिंह से 1,323 करोड़ रुपये के हर्जाने को लेकर चले आ रहे विवाद में हाल ही में आए दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देंगे। केएएल एयरवेज और मारन ने अपनी कानूनी टीम से सलाह करने के बाद इस निर्णय को चुनौती देने का फैसला किया है। उनका मानना है कि फैसले में कुछ खामियां हैं और इसकी आगे जांच होनी चाहिए।

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