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यूको बैंक ने 820 करोड़ रुपये के ऑनलाइन फंड ट्रांसफर मामले में सीबीआई के पास कराया केस दर्ज

मुंबई: यूको बैंक ने तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) में तकनीकी खराबी के कारण विभिन्न ग्राहकों के खातों में 820 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) में शिकायत दर्ज कराई है क्ज़्योंकि ये पैसे बैंक को नहीं मिले हैं।

यूको बैंक ने गुरुवार को एक नियामक बयान में शेयर बाजार को बताया, ‘हम आगे सूचित करते हैं कि विभिन्न सक्रिय कदम उठाकर, बैंक ने प्राप्तकर्ताओं के खातों को ब्लॉक कर दिया और 820 करोड़ रुपये में से लगभग 649 करोड़ रुपये को बनाए रखने और पुनर्प्राप्त करने में सक्षम रहा, जो कि राशि का लगभग 79 प्रतिशत है।‘

ये घटनाएं 10 नवंबर से 13 नवंबर के बीच हुई और बुधवार को यह सुविधा बंद कर दी गई।

बयान में कहा गया है, ‘बैंक ने एहतियात के तौर पर आईएमपीएस चैनल कोऑफलाइन कर दिया है और इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने और आईएमपीएस सेवाओं को बहाल करने के लिए हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मामले में आगे की कार्रवाई के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित कर दिया गया है।‘

यूको बैंक ने दावा किया कि यह एक ‘आंतरिक तकनीकी समस्या है जिसके परिणामस्वरूप बैंक ग्राहकों को आईएमपीएस के माध्यम से कुछ गलत क्रेडिट प्राप्त हुए‘।

कुछ बैंकरों का मानना है कि यह यूको बैंक प्रणाली पर साइबर हमला हो सकता है।

आईएमपीएस एक रियल टाइम भुगतान सेवा है। खास बात यह है कि यह सेवा पूरे चौबीसों घंटे उपलब्ध है। बैंक की छुट्टियों के दिन भी इसका लाभ उठाया जा सकता है। आईएमपीएस का उपयोग करके तुलनात्मक रूप से कम राशि (2 लाख रुपये तक) तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं।

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