नयी दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के आयात पर 30 जून, 2023 तक मूल सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) की छूट दे दी है। यह छूट सिर्फ उन उन आयातकों के लिए है जिनके पास वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) है। टीआरक्यू के तहत बहुत कम शुल्क पर एक निश्चित मात्रा में आयात की अनुमति होती है। एक बार यह सीमा पूरी होने के बाद अतिरिक्त आयात के लिए ऊंचा शुल्क लागू होता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) आयातकों को टीआरक्यू आवंटित करता है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिये वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टीआरक्यू लाइसेंस धारकों को 30 जून, 2023 तक शून्य मूल सीमा शुल्क और शून्य एआईडीसी पर कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखती तेल के आयात की अनुमति दे दी है। मंत्रालय ने कहा, ‘‘यह अधिसूचना 11 मई, 2023 को लागू होगी। इस अधिसूचना में निहित कुछ भी 30 जून, 2023 के बाद लागू नहीं होगा।’’