GST मुनाफा रोधी व्यवस्था 1 अप्रैल से नहीं रहेगी प्रभावी, अधिसूचना जारी

नई दिल्ली: जीएसटी मुनाफा-रोधी व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी नहीं रहेगी। सरकार ने जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने से जुड़े उपबंध को समाप्त करने की तिथि 1 अप्रैल 2025 अधिसूचित की है। सरकार के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने एक और अधिसूचना में कहा कि साथ ही 1 अक्तूबर से मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों के.

नई दिल्ली: जीएसटी मुनाफा-रोधी व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी नहीं रहेगी। सरकार ने जीएसटी कानून में मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने से जुड़े उपबंध को समाप्त करने की तिथि 1 अप्रैल 2025 अधिसूचित की है। सरकार के जीएसटी नीति प्रकोष्ठ ने एक और अधिसूचना में कहा कि साथ ही 1 अक्तूबर से मुनाफाखोरी-रोधी प्रावधानों के तहत सभी लंबित शिकायतों का भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के बजाय जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की प्रधान पीठ निपटान करेगी। ये अधिसूचनाएं जीएसटी परिषद की सिफारिशों के अनुरूप हैं। परिषद ने 22 जून को अपनी 53वीं बैठक में जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी-रोधी उपबंध समाप्त करने तथा मुनाफाखोरी-रोधी मामले जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ द्वारा देखे जाने के लिए केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 171 और धारा 109 में संशोधन करने की सिफारिश की थी। परिषद ने मुनाफाखोरी-रोधी किसी भी नए आवेदन की प्राप्ति के लिए 1 अप्रैल 2025 की अंतिम तिथि की भी सिफारिश की थी। जीएसटी नीति प्रकोष्ठ की अधिसूचना का मतलब यह है कि उपभोक्ता एक अप्रैल, 2025 से जीएसटी दर में कटौती का लाभ नहीं देने वाली कंपनियों के खिलाफ मुनाफाखोरी के बारे में शिकायत दर्ज नहीं कर पाएंगे।

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