नई दिल्ली: टायर बनाने वाली कंपनी सिएट लिमिटेड को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग से 1.98 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। इसमें कंपनी पर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त द्वारा लगाया गया जुर्माना भी शामिल है।
कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि यह मांग सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के लागू प्रावधानों के तहत ‘ट्रांजिशनल क्रैडिट’ और ‘ट्रांस2 कै्रडिट’ के उल्लंघन से संबंधित है। वडोदरा-2 के सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अतिरिक्त आयुक्त ने 1.80 करोड़ रुपए की मांग नोटिस भेजा है और 18 लाख रुपए का जुर्माना अलग से लगाया गया है।