Last Updated: September 24, 2026

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अब सोने के साथ-साथ ‘चांदी’ पर भी मिलेगा लोन! जानें क्या होंगे नियम एवं शर्तें

November 8, 2025

अब सोने के साथ-साथ ‘चांदी’ पर भी मिलेगा लोन! जानें क्या होंगे नियम एवं शर्तें

Loan : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम लोगों और निवेशकों के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब तक जहां केवल सोने के गहनों या सिक्कों पर ही लोन मिल पाता था, वहीं अब चांदी (Silver) को भी गिरवी रखकर लोन लेने का रास्ता खुल गया है। RBI ने इसके लिए पहली बार “Reserve Bank of India (Lending Against Gold and Silver Collateral) Directions, 2025” नाम से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।

अब चांदी भी बनेगी नकदी का जरिया

RBI के इस फैसले से लाखों छोटे निवेशकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास चांदी के गहने या सिक्के तो हैं, लेकिन सोना नहीं। अब बैंक और वित्तीय संस्थाएं चांदी के गहनों और सिक्कों पर भी लोन दे सकेंगी।

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इन संस्थाओं में शामिल होंगे —

कॉमर्शियल बैंक
स्मॉल फाइनेंस बैंक
रीजनल रूरल बैंक
कोऑपरेटिव बैंक
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां

कहां नहीं मिलेगा लोन
RBI ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कुछ चीजें इस दायरे से बाहर रहेंगी

गोल्ड या सिल्वर बुलियन (bricks/bars) पर लोन नहीं मिलेगा।

ETF, म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश उत्पादों के रूप में सोना या चांदी गिरवी नहीं रखी जा सकेगी।

कितनी मात्रा तक गिरवी रख सकेंगे

RBI ने इस योजना के तहत गिरवी रखे जाने वाली धातुओं की सीमा तय की है-

सोने के गहनों पर:
अधिकतम 1 किलो तक लोन

चांदी के गहनों पर:
अधिकतम 10 किलो तक लोन

सोने के सिक्कों पर:
50 ग्राम तक

चांदी के सिक्कों पर:
500 ग्राम तक

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लोन-टू-वैल्यू (LTV) रेशियो

कितना लोन मिलेगा, यह गहनों या सिक्कों की वैल्यू पर निर्भर करेगा —

₹2.5 लाख तक के लोन पर 85% तक राशि
₹2.5 लाख से ₹5 लाख तक पर 80%
₹5 लाख से अधिक पर 75% तक लोन मंजूर

गहने वापस पाने और लोन चुकाने के नियम

RBI ने ग्राहकों के हित में एक सख्त प्रावधान जोड़ा है —

लोन पूरा चुकाने के 7 कार्य दिवसों के भीतर बैंक को गहने या चांदी वापस करनी होगी।

देरी होने पर बैंक को उधारकर्ता को ₹5000 प्रति दिन का मुआवजा देना होगा।

अगर लोन नहीं चुकाया गया तो…

अगर ग्राहक तय समय में लोन नहीं चुका पाता है, तो बैंक या NBFC गोल्ड या सिल्वर की नीलामी (Auction) कर सकती है।

इससे पहले उधारकर्ता को नोटिस देना अनिवार्य होगा।
नीलामी की रिज़र्व प्राइस वस्तु की वैल्यू के कम से कम 90% पर तय की जाएगी।

 

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