इससे पहले, कंपनियों को डिब्बा बंद उत्पादों पर विनिर्माण की तारीख या आयात की तारीख अथवा पैकेजिंग की तारीख प्रकाशित करने का विकल्प दिया गया था। उपभेक्ता मामलों के मंत्रालय की नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, अब कंपनियों के लिए सामान के प्रति इकाई बिक्री मूल्य के साथ केवल विनिनिर्माण की तारीख प्रकाशित करना अनिवार्य किया गया है।
उपभेक्ता मामलों के सचिव सिंह ने कहा, चूंकि पैकेट बंद सामान की बिक्री विभिन्न मात्राओं में की जाती है, ऐसे में महत्वपूर्ण है कि उपभेक्ता डिब्बा बंद सामान की प्रति इकाई बिक्री कीमत से अवगत हों। ताकि वह सभी जानकारी के साथ सोच-विचार कर वस्तु खरीद सके। विनिर्माण की तारीख प्रकाशित होने से उपभेक्ताओं को यह जानने में मदद मिलेगी कि पैक की गई वस्तु कितनी पुरानी है।