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CCI के जुर्माने के खिलाफ Meta की याचिका पर NCLAT 16 जनवरी को करेगा सुनवाई 

आदेश में मेटा पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

 नई दिल्ली: मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक ने सोमवार को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) का रुख किया। सीसीआई ने अपने आदेश में मेटा पर अपनी दबदबे वाली स्थिति का दुरुपयोग करने के लिए 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मेटा की याचिका का एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूíत अशोक भूषण की पीठ के समक्ष उल्लेख गया। इस तीन सदस्यीय पीठ में तकनीकी सदस्य बरुण मित्र और अरुण बरोका भी शामिल हैं। मेटा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी ने मामले के महत्व और प्रकृति को देखते हुए तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया।
पीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए 16 जनवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 18 नवंबर को अपने आदेश में 2021 की व्हाट्सएप गोपनीयता नीति अपडेट के संबंध में अनुचित व्यावसायिक तरीके अपनाने के लिए मेटा पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा सीसीआई ने मेटा को प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार से बचने और उनसे दूर रहने का निर्देश दिया था।

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