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Income Tax भरने के लिए नहीं पड़ेगी CA की जरूरत, इस तरह खुद फाइल कर सकते हैं ITR

नेशनल डेस्क : आप Income Tax भरते है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, अब आप बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी आय सिर्फ सैलरी, बैंक के ब्याज या साधारण निवेश जैसे PPF, LIC, या म्यूचुअल फंड तक.

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नेशनल डेस्क : आप Income Tax भरते है तो यह खबर आपके लिए है। जी हां, अब आप बिना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी आय सिर्फ सैलरी, बैंक के ब्याज या साधारण निवेश जैसे PPF, LIC, या म्यूचुअल फंड तक सीमित है, तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स विभाग ने पोर्टल को इतना सरल और आधुनिक बना दिया है कि आप घर बैठे, मोबाइल या लैपटॉप से खुद ITR फाइल कर सकते हैं। आइए जानते है इस खबर को विस्तार से…

सरकारी पोर्टल पर मिल रही है मदद

आपको बता दें कि सरकार की वेबसाइट incometax.gov.in पर आप बहुत ही सुरक्षित, तेज और आसान तरीके से ITR फाइल कर सकते हैं। अब तो फॉर्म पहले से भरे हुए (Pre-filled) आते हैं, जिनमें आपकी सैलरी, TDS, और बैंक इंटरेस्ट की जानकारी पहले से मौजूद होती है। आपको बस उन्हें चेक करना होता है और अगर कोई और जानकारी जोड़नी है, तो वह एडिट करके आसानी से कर सकते हैं।

किन लोगों को खुद ITR फाइल करना चाहिए?

अगर आपकी कमाई के स्रोत सिर्फ ये है…

-सैलरी

-बैंक में सेविंग का ब्याज

-हाउस प्रॉपर्टी (घर का किराया)

-सिंपल निवेश (जैसे PPF, LIC, ELSS आदि)

तो आप खुद ही अपना ITR भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम में बिजनेस, कैपिटल गेन, या विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) शामिल हैं, तो फिर किसी टैक्स एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर होगा ताकि टैक्स प्लानिंग सही हो और कोई गलती न हो।

ITR फाइल करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

ITR भरने से पहले ये जरूरी कागजात एक जगह रख लें, जिसकी जरूरत आपको ITR फाइल करन के दौरान हो सकती है…

-पैन कार्ड और आधार कार्ड, दोनों लिंक होने चाहिए

-फॉर्म 16 (जो आपके ऑफिस से मिलता है)

-फॉर्म 26AS, AIS और TIS (ये आपकी कुल टैक्स डिटेल्स दिखाते हैं)

-बैंक अकाउंट डिटेल्स (रिफंड के लिए)

-टैक्स सेविंग प्रूफ – जैसे PPF, ELSS, LIC, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन आदि के रसीद

-होम लोन का ब्याज सर्टिफिकेट (अगर लोन लिया है)

ITR फाइल करने के आसान स्टेप्स

-सबसे पहले gov.in पर लॉगिन करें।

-फिर जाएं: e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return

-असेसमेंट ईयर (AY 2025-26) चुनें और Online Mode सिलेक्ट करें।

-अपनी इनकम के अनुसार ITR फॉर्म चुनें, जैसे नौकरीपेशा लोगों के लिए ITR-1 (Sahaj)

-फॉर्म में जो जानकारी पहले से भरी है, उसे ध्यान से जांचें। अगर कुछ छूटा है तो जोड़ें।

-पोर्टल टैक्स कैलकुलेशन दिखाएगा। अगर टैक्स बनता है तो Self-assessment Tax भरें।

-अब फॉर्म को Validate करें, Declaration चेक करें और सबमिट कर दें।

-अंत में e-Verify जरूर करें – यह OTP, नेट बैंकिंग या अन्य तरीकों से हो सकता है।

ध्यान दें: अगर आपने e-Verify नहीं किया तो आपकी फाइलिंग अधूरी मानी जाएगी।

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी आय सिंपल है, तो आपके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। पहले यह 31 जुलाई होती थी, लेकिन इस बार सरकार ने तारीख बढ़ा दी है। लेकिन फिर भी जल्दी फाइल करना ही बेहतर है, ताकि कोई गलती सुधारी जा सके।

डिडक्शन के प्रूफ देना जरूरी

अगर आप सेक्शन 80C या 80D जैसे टैक्स डिडक्शन का लाभ ले रहे हैं (जैसे LIC, म्यूचुअल फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन आदि), तो अब सरकार ने इसके लिए ठोस प्रूफ और सही जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। यानी कोई भी गलत दावा या अधूरी जानकारी भविष्य में परेशानी पैदा कर सकती है।

खुद ITR फाइल करना एक स्किल और बचत…

आज के डिजिटल युग में खुद ITR फाइल करना सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक आवश्यक स्किल बन गई है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल सरल है, तो हर बार किसी प्रोफेशनल की फीस देने की जरूरत नहीं। थोड़ा अभ्यास और तैयारी से आप न केवल टैक्स रिटर्न खुद फाइल कर सकते हैं, बल्कि समय और पैसे दोनों की बचत कर सकते हैं।

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