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फ्लाइट से जाने वाले यात्रीयों को सामान के लिए नहीं करना होगा इंतजार,लैंडिंग के 30 मिनट में मिलेगा बैगेज

ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) ने सात भारतीय एयरलाइंस को निर्देश दिए उन्हें कहा गया की यात्रियों को  उनके  रजिस्टर्ड लगेज 10 मिनट से 30 मिनट में मिल जाना चाहिए।  BCAS ने एअर इंडिया, इंडिगो, अकासा, स्पाइसजेट, विस्तारा, एअर इंडिया एक्सप्रेस कनेक्ट और एअर इंडिया एक्सप्रेस को ये आदेश जारी किया है।

नया नियम 26 फरवरी से लागू हो जाएगा. बीसीएएस ने कहा है कि इसके बाद भी अगर एयरलाइंस नहीं सुधरी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।  आपको बता दे कि BCAS यानि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का काम  अंतरराष्‍ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के मानकों, कार्य प्रणालियों और भारत के राष्‍ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा मानकों से जुड़े प्रोटोकॉल्‍स की निगरानी करना है। 

साल 1978 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय  के अधीन BCAS की स्थापना की गई थी। उस समय फ्लाइट में किडनैपिंग और हिंसा की खबरें सामने आती थीं।  इन पर लगाम लगाने के लिए BCAS बनाया गया था।  1987 में इसे बीसीएएस को एक स्‍वतंत्र निकाय बना दिया गया।  बीसीएएस ने इस साल के जनवरी से ही छह बड़े हवाई अड्डों पर बैगेज सिस्टम की निगरानी शुरू की थी.

इसमें पता लग चला है कि बैगेज सिस्टम की डिलीवरी में पहले से कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी इसमें और अधिक सुधार की जरूरत है, क्‍योंकि यात्रियों को बैगेज अब भी बहुत से यात्रियों को निर्धारित समय पर नहीं मिल रहा है. इसके बाद ही अब BCAS ने एयरलाइंस को समय पर बैगेज देने के लिए ये नियम बनाए हैं।

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