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बॉब वर्ल्ड ऐप पर ग्राहक जोड़ने पर आरबीआई ने लगाई रोक

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा को उसके मोबाइल ऐप बॉब वल्र्ड पर नये ग्राहक जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने आज जारी एक बयान में कहा कि बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा 35 ए के तहत उसने यह बॉब.

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक ( आरबीआई) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा को उसके मोबाइल ऐप बॉब वल्र्ड पर नये ग्राहक जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। केंद्रीय बैंक ने आज जारी एक बयान में कहा कि बैंकिंग नियमन कानून 1949 की धारा 35 ए के तहत उसने यह बॉब वल्र्ड ऐप पर नये ग्राहकों को जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी है।

उसने कहा कि बॉब वल्र्ड ऐप के माध्यम से ग्राहक जोड़ने की प्रक्रिया में कुछ खामियां मिली है जिसके कारण यह कार्रवाई की गयी है। रिजर्व बैंक को इस संबंध में संतोषजनक समाधान नहीं मिलेगा तब तक नये ग्राहकों को इस ऐप से नहीं जोड़ा जा सकेगा। केंद्रीय बैंक ने बैंक को इसके कारण किसी भी पुराने ग्राहकों को किसी तरह की कठिनाई आने देने की भी सलाह दी है। उधर बैंक ने इस संबंध में जारी एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा बतायी गयी खांमियों को दूर करने के लिए उसने पहल शुरु कर दी है और इस संबंध में वह रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम करेगा और केंद्रीय बैंक को संतुष्ट कर देगा।बैंक ने कहा है कि किसी भी पुराने ग्राहकों को इससे कोई दिक्कत नहीं आयेगी और उनका काम पहले की तरह चलता रहेगा।

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