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SBI की अधिकृत शाखाओं में Electoral बांड की बिक्री

नई दिल्ली: सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को तीन अप्रैल से 12 अप्रैल तक अपनी अधिकृत शाखाओं पर इलेक्टोरल बांड जारी करने की अनुमति दे दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार इलेक्टोरल बांड की यह बिक्री का यह 16वां चरण है जो तीन से 12 अप्रैल तक चलेगा।

इलेक्टोरल बांड जारी करने की तिथि से पन्द्रह कैलेण्डर दिवस के लिए वैध होंगे और यदि इलेक्टोरल बांड वैध अवधि की समाप्ति के पश्चात् जमा किया जाता है तो उसका भुगतान नहीं किया जाता है। किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा अपने खाते में जमा किया गया इलेक्टोरल बांड को उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 अधिसूचित की है। इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, इलेक्टोरल बांड ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का एक नागरिक अथवा भारत में निगमित या स्थापित है, खरीदा जा सकता है। कोई व्यक्ति एक व्यष्टि होते हुए या तो एकल अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रुप से इलेक्टोरल बांड खरीद सकता है।

इसके लिए केवल वही राजनीतिक पार्टियां बांड प्राप्त करने की पात्र होंगी जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29क के तहत पंजीकृत हों और जिन्हें लोक सभा अथवा राज्य की विधान सभा में पिछले आम चुनाव में डाले गए कुल वोटों का कम से कम एक प्रतिशत वोट प्राप्त हुआ हो। इस बांड का नकदीकरण केवल पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा प्राधिकृत बैंक के निर्दिष्ट बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा।

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