नयी दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विस्तार कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड (वीसीएएल), उसके न्यासियों (ट्रस्टी) और निदेशकों को छह महीने के भीतर यूनिटधारकों को बाहर निकलने की सुविधा देकर ‘फिल्म फंड’ को बंद करने का निर्देश दिया है। नियामक ने उन पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। सेबी ने अपने आदेश में कहा, यह फंड योजना की अवधि पूरी होने पर बंद नहीं हुआ है, जो कि उद्यम पूंजी कोष (वीसीएफ) नियमों का उल्लंघन है।
बयान के अनुसार, इस कोष को 2013 में बंद किया जाना था लेकिन यह अब भी अस्तित्व में है। विस्तार कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड (वीसीएएल) द्वारा इस तरह के उल्लंघन से पता चलता है कि इन निदेशकों ने उचित लगन से काम नहीं किया। सेबी के साथ एक वेंचर कैपिटल फंड के रूप में जुलाई, 2008 में पंजीकृत विस्तार रेलिगेयर मीडिया फंड ने केवल एक योजना- फिल्म फंड शुरू की, जिसने सात निवेशकों से 43 करोड़ रुपये जुटाए थे। वीसीएएल, उसके न्यासियों और निदेशकों पर प्रतिबंध लगाते हुए सेबी ने कहा कि फंड की योजना को बंद नहीं करने के लिए सभी जिम्मेदार हैं।