आधिकारिक तौर पर बदल जाएगा ट्वीट का नाम, 29 सितंबर से होगा प्रभावी

नई दिल्ली: एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स ने अपनी नई सर्वसि में पहले ट्वीट का नाम बदलकर ‘पोस्ट‘ और रीट्वीट का नाम ‘रीपोस्ट‘ कर दिया है, जो 29 सितंबर को प्रभावी होगा। अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों में ‘ट्विटर‘ को पूरी तरह से हटाना और एक्स द्वारा प्रतिस्थापित करना शामिल है। साथ ही, सर्वसि की नई शर्त.

नई दिल्ली: एलन मस्क द्वारा संचालित एक्स ने अपनी नई सर्वसि में पहले ट्वीट का नाम बदलकर ‘पोस्ट‘ और रीट्वीट का नाम ‘रीपोस्ट‘ कर दिया है, जो 29 सितंबर को प्रभावी होगा। अन्य उल्लेखनीय परिवर्तनों में ‘ट्विटर‘ को पूरी तरह से हटाना और एक्स द्वारा प्रतिस्थापित करना शामिल है। साथ ही, सर्वसि की नई शर्त कहती है कि कानून द्वारा अनुमत सीमा तक एक्स का उपयोग कर आप किसी कथित वर्ग कार्रवाई, सामूहिक कार्रवाई या प्रतिनिधि कार्रवाई में वादी या वर्ग सदस्य के रूप में भाग लेने का अधिकार भी छोड़ देते हैं।

‘हमारी पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी रूप में सेवाओं को क्रॉल करना या स्क्रैप करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।‘ इससे पहले, यह लिखा गया था कि ‘यदि रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल के प्रावधानों के अनुसार सेवाओं को क्रॉल करना स्वीकार्य है, हालांकि, हमारी पूर्व सहमति के बिना सेवाओं को स्क्रैप करना स्पष्ट रूप से निषिद्ध है‘। एक्स कॉर्प अब यूजर्स से उनके बायोमेट्रिक डेटा और रोजगार इतिहास को एकत्र करना शुरू करने की अनुमति भी मांगेगा।

सोशल मीडिया नेटवर्क ने ‘बायोमेट्रिक जानकारी‘ और ‘रोजगार इतिहास‘ को शामिल करने के लिए अपनी गोपनीयता नीति को अपडेट किया है। अपडेट प्राइवेसी पॉलिसी में लिखा है, ‘आपकी सहमति के आधार पर, हम सेफ्टी, सिक्योरिटी और आईडेंटिफिकेशन उद्देश्यों के लिए आपकी बायोमेट्रिक जानकारी एकत्र और उपयोग कर सकते हैं।‘

एक्स ने कहा कि यह आपके लिए संभावित नौकरियों की सिफारिश करने, नौकरी के लिए आवेदन करते समय संभावित नियोक्ताओं के साथ साझा करने, नियोक्ताओं को संभावित उम्मीदवारों को ढूंढने में सक्षम बनाने और आपको अधिक प्रासंगिक विज्ञापन दिखाने के लिए व्यक्तिगत जानकारी एकत्र और उपयोग कर सकता है। नई एक्स पॉलिसी 29 सितंबर से लागू होगी।

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