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कोर्ट में स्टरलाइट कॉपर को लेकर 29 नवंबर को होगी वेदांता की याचिका पर सुनवाई

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई को बंद करने से संबंधित वेदांता समूह की याचिका को 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। सुप्रीम कोर्ट की वैबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार, वेदांता समूह की याचिका पर 29 नवंबर को सुनवाई होगी।

चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 9 अक्तूबर को कंपनी के अधिवक्ता को आश्वास्त किया कि उसने रजिस्ट्रार को समूह की याचिका पर सुनवाई के लिए दो तारीखें तय करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ने कहा था, मैं स्थिति से अच्छी तरह अवगत हूं। मैंने रजिस्ट्रार को पहले से ही ‘सुनवाई के लिए’ 2 तारीखें तय करने का निर्देश दे दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मई में तमिलनाडु सरकार से अपने 10 अप्रैल के निर्देश के अनुसरण में उचित निर्णय लेने को कहा था, जिसके तहत उसने वेदांता समूह को स्थानीय स्तर की निगरानी समिति की देखरेख में तूतीकोरिन में अपनी स्टरलाइट कॉपर इकाई का रखरखाव करने की अनुमति दी थी।

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