नई दिल्ली : राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश के खिलाफ गूगल की अपील पर 28 नवंबर को सुनवाई करेगा। प्रतिस्पर्धा नियामक ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी दबदबे की स्थिति के दुरुपयोग को लेकर 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
इसके न्यायिक सदस्यों में से एक जज राकेश कुमार ने 17 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। यह मामला एनसीएलएटी की पीठ के समक्ष सोमवार को सूचीबद्ध था। पीठ में चेयरमैन जज अशोक भूषण और आलोक श्रीवास्तव शामिल है। पीठ ने सीसीआई सहित संबंधित पक्षों से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा पीठ ने गूगल को इसका प्रत्युत्तर दाखिल करने, यदि कोई हो, के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया है।