दुमका। झारखंड में दुमका जिले की एक अदालत ने सोमवार को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। दुमका के प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) के विशेष न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत में सरैयाहाट थाना कांड संख्या 76/2018 एवं पॉक्सो केस संख्या 2021 में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर बहस सुनने के बाद अदालत ने सरैयाहाट थाना क्षेत्र निवासी अनिल कुमार सिंह और धर्मेन्द्र कुमार राय को भादवि की धारा 376 डी और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोनों आरोपी को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा की सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषियों को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने जुर्माने की राशि पीड़िता को भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
गौरतलब है कि 17 वर्षीय नाबालिग पीड़तिा के लिखित शिकायत पर 20 जून 2018 को सरैयाहाट थाना में कांड संख्या 76 /2018 को दोनों आरोपी के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग पीड़िता 19 जून 2018 की रात्रि में शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। इस बीच दोनों आरोपी गांव के पंचायत भवन के समीप उसे जबरदस्ती पकड़ कर झाड़ी के पास ले गये और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़तिा किसी तरह जान बचाकर घर पहुंची । घटना के दूसरे दिन पीड़तिा ने घटना के संबंध में अपने परिवार को जानकारी दी और थाना में जाकर घटना के संबंध में पुलिस को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई थी।