कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के रिश्तेदार की हत्या के तीन दोषियों को उम्र कैद

मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के छोटे भाई एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य लेखराज चौधरी के समधी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष.

मथुरा। मथुरा की एक अदालत ने उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के छोटे भाई एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य लेखराज चौधरी के समधी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष के वकील अशोक कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि 18 जनवरी 2018 की शाम को दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर दौताना मोड़ के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने छाता क्षेत्र के गौहारी गांव के पूर्व प्रधान सरमन सिंह (63) की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सरमन सिंह प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण के छोटे भाई एवं पूर्व विधान परिषद सदस्य लेखराज चौधरी के समधी थे।

सिंह ने बताया कि अदालत में पेश किए गए आरोप पत्र में जेल में निरुद्ध पलवल के कैलाश नगर निवासी कर्मवीर सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए सतीराम, मनोज, अशोक, राधाचरण, धर्मवीर और प्रदीप समेत सात लोगों को आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच में पता चला कि कर्मवीर ने यह हत्या पुरानी चुनावी रंजिश के चलते सुपारी देकर कराई थी। मथुरा जिला कारागार से पेशी के लिए लाए गए कर्मवीर पर छाता तहसील कार्यालय के बाहर जानलेवा हमला हुआ था और जयपुर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) नितिन पाण्डेय ने सतीराम, प्रदीप और धर्मवीर को हत्या का दोषी पाते हुए शनिवार को उन्हें उम्रकैद और पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी। इसके अलावा राधाचरण, अशोक और मनोज को साक्षय़ों के अभाव में बरी कर दिया गया।

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