पति की हत्या की दोषी पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा

बाराबंकीः बाराबंकी जिले की एक विशेष अदालत ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक कृपाशंकर तिवारी ने मंगलवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (अजा-अजजा कानून) राजेशपति त्रिपाठी ने सोमवार.

बाराबंकीः बाराबंकी जिले की एक विशेष अदालत ने पति की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक कृपाशंकर तिवारी ने मंगलवार को बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (अजा-अजजा कानून) राजेशपति त्रिपाठी ने सोमवार को पति की हत्या के मामले में पत्नी कमला देवी व उसके प्रेमी मेराज को दोषी करार दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उन पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। घटना के संदर्भ में तिवारी ने बताया कि थाना जैदपुर क्षेत्र के ग्राम बोजा निवासी सत्यनाम गौतम ने 18 जुलाई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके छोटे भाई जगन्नाथ की पत्नी कमला देवी के अवैध संबंध ग्राम टिकरा निवासी मेराज से थे, और जगन्नाथ को इसका पता चल गया था।

शिकायत के अनुसार, 17 जुलाई 2021 की रात कमला देवी व मेराज ने मिलकर जगन्नाथ की हत्या कर दी थी। जगन्नाथ के पुत्र हिमांशु ने मेराज को रात में घर आते हुए देखा था। तिवारी ने बताया कि विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने कमला देवी और मेराज के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश राजेशपति त्रिपाठी ने अभियुक्त कमला देवी व मेराज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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