नाबालिग का अपहरण करके उससे कई बार दुष्कर्म करने वाले युवक को 14 साल की सज़ा

जयपुर: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त परमेश्वर को चौदह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत को बताया कि 20 फरवरी, 2020 को.

जयपुर: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त परमेश्वर को चौदह साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत को बताया कि 20 फरवरी, 2020 को पीडिता के पिता ने फागी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 17 साल की बेटी एक माह पहले पीपला से कालवाड़ के लिए कह कर गई थी. इस दौरान अभियुक्त उसे बहला-फुसला कर अपने साथ ले गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीडिता की ओर से अदालत को बताया गया कि उसका बचपन में ही विवाह हो गया था. करीब चार साल पहले वह उसकी बडी बहन के पास गई थी. करीब डेढ साल पहले वह कालवाड से पीपला जा रही थी. इस दौरान अभियुक्त उसे जबरन अपने साथ किशनगढ़ ले गया. जहां उसने करीब चार माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया इसके बाद करीब छह माह पहले अभियुक्त उसे फिर से जबरन अपने साथ ले गया और करीब तीन माह तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म किया. इस दौरान जब उसने अपने पिता से बात करनी चाही तो अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट भी की. पीडिता ने अदालत को बताया कि अभियुक्त के साथ रहने के दौरान उसने उसे धमकी दी थी. जिसके कारण उसने शोर नहीं मचाया. वहीं अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता ने उसके साथ नाता किया था. ऐसे में उसे दुष्कर्म प्रकरण में फंसाया जा रहा है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है।

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