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UP : सामूहिक हत्याकांड मामले में पांच दोषियों को उम्रकैद

बलरामपुर। बलरामपुर जिले की एक अदालत ने एक ही परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर पांच लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि रेहरा बाजार थाना क्षेत्र के अगया बुजुर्ग गांव में 25 फरवरी 2019 की रात को हमलावरों ने घर में घुसकर जगराम, उसकी बेटी लाली और बेटे राजू की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। साथ ही जगराम की बहू निर्मला को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। उन्होंने बताया कि जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सद्दाम, शमसुद्दीन, मोहुरुदीन, मोहम्मद कलाम और गोली बंजारा नामक आरोपियों को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषियों पर ढाई-ढाई लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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