नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आर.जी. कर अस्पताल में दुष्कर्म-हत्या मामले की सुनवाई पश्चिम बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने से गुरुवार को इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पार्दीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मुकदमे की सुनवाई स्थानांतरित करने की कुछ अधिवक्ताओं की दलीलें खारिज करते हुए कहा कि अदालत न्यायिक प्रणाली पर संदेह नहीं करेगी