Last Updated: October 10, 2026

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दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के कुत्ते को टहलाने के विवाद में क्रॉस-एफआईआर की रद्द, डॉग शेल्टर को 10,000 रुपये देने का दिया आदेश

August 21, 2025

दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के कुत्ते को टहलाने के विवाद में क्रॉस-एफआईआर की रद्द, डॉग शेल्टर को 10,000 रुपये देने का दिया आदेश

नई दिल्ली FIR: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कुत्तों को नियमित सैर कराने के दौरान हुई तीखी बहस के बाद पड़ोसियों द्वारा दर्ज कराई गई दो क्रॉस-एफआईआर को खारिज कर दिया और कहा कि विवाद निजी प्रकृति का था और कार्यवाही जारी रखना “कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग” होगा।

न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने याचिकाओं पर विचार करते हुए कहा कि दोनों प्राथमिकियाँ 19 फ़रवरी, 2024 को उनके पालतू कुत्तों के साथ हुई एक ही घटना से जुड़ी हैं। असहमति से शुरू हुआ मामला हाथापाई में बदल गया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों की ओर से मारपीट , धमकी और दुर्व्यवहार के आरोप लगे।

उच्च न्यायालय ने हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की, “दोनों एफआईआर… विवाद के एक संस्करण और एक प्रति-संस्करण का प्रतिनिधित्व करती हैं। कुत्तों को घुमाने के दौरान एक नियमित कार्यक्रम के दौरान असहमति बढ़ गई… वास्तव में, यह एक ऐसा मामला है जो ‘कुत्तों के प्यार के लिए!!’ को नए सिरे से परिभाषित करता है।”

दोनों पक्षों ने अदालत को बताया कि उन्होंने 1 फ़रवरी, 2025 के एक समझौता ज्ञापन के ज़रिए सौहार्दपूर्ण ढंग से मामला सुलझा लिया है और इस मामले को आगे न बढ़ाने की इच्छा जताई। अदालत ने दोनों पक्षों से बातचीत की, जिन्होंने पुष्टि की कि उनकी सहमति स्वैच्छिक थी और किसी दबाव में नहीं थी।

ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति मोंगा ने कहा कि चूँकि यह विवाद मूलतः निजी था और पड़ोसियों के बीच का था, इसलिए आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से सद्भाव को बढ़ावा देने के बजाय दुश्मनी फिर से बढ़ेगी। न्यायालय ने कहा, “इसे रद्द करने से पड़ोसियों के बीच सौहार्द और सौहार्द को बढ़ावा मिलेगा।”

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 528 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने याचिकाओं को अनुमति दे दी और केएन काटजू मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34, 323, 341, 354 के तहत दर्ज दोनों एफआईआर और आईपीसी की धारा 34, 323, 341, 354 (बी) के तहत एक अन्य एफआईआर को रद्द कर दिया।

पशु कल्याण के प्रति एक कदम के रूप में, उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों के याचिकाकर्ताओं को खेड़ा खुर्द स्थित कुत्तों के आश्रय स्थल “यूनिटी फॉर स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन” को एक सप्ताह के भीतर 10-10 हज़ार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई है।

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