नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) वर्ष 2017 में जीएसटी कानून के तहत स्थापित एक विशेष अपीलीय प्राधिकरण है, जो जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों से उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक स्वतंत्र और कुशल मंच प्रदान करता है।
जीएसटीएटी में एक प्रधान पीठ और कई राज्य पीठें होती हैं, जिनमें न्यायिक और तकनीकी दोनों सदस्य होते हैं, ताकि इसके कामकाज में कानूनी और क्षेत्रीय विशेषज्ञता का संतुलन बना रहे। उच्च न्यायालयों में मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने और जीएसटी व्यवस्था में निश्चितता और विश्वास को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है।
पंजाब सरकार के पूर्व विशेष मुख्य सचिव, श्री ए. वेणु प्रसाद को भारत सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जीएसटीएटी की प्रधान पीठ के तकनीकी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 8 वर्षों की अवधि के लिए पंजाब राज्य में वित्त आयुक्त (कराधान) और उत्पाद शुल्क एवं कराधान आयुक्त के रूप में कार्य किया।
वह वर्ष 2023 में पंजाब कैडर से पंजाब सरकार के विशेष मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए। बाद में उन्होंने एनआरआई आयोग, पंजाब के सदस्य के रूप में कार्य किया और जीएसटीएटी में तकनीकी सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक इस पद पर बने रहे।
डॉ. संजय कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, प्रधान पीठ, जीएसटीएटी ने तकनीकी सदस्य श्री ए. वेणु प्रसाद को पद की शपथ दिलाई।
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