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सुप्रीम कोर्ट ने आतिशी और केजरीवाल को दी राहत, मानहानि मामले में सुनवाई पर लगाई रोक

नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले में शुरू की गई कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगाकर उन्हें राहत दी। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं की.

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नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के एक मामले में शुरू की गई कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगाकर उन्हें राहत दी।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) के दोनों नेताओं की ओर से कुछ समुदायों के 30 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कथित तौर पर हटाए जाने पर उनकी टिप्पणी संबंधी एक मामले में राहत वाला यह आदेश पारित किया। पीठ ने दलीलें सुनने के बाद आप नेताओं को अंतरिम राहत प्रदान की और भाजपा नेता राजीव बब्बर से जवाब मांगा।

बब्बर ने आप नेताओं की ओर से दिसंबर 2018 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों पर यहां की एक अदालत में आप नेताओं के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। आप नेताओं के भाषण राजनीतिक चर्चा के दौरान दिया गया था। शिकायतकर्ता का नाम तक नहीं लिया गया।

पीठ ने हालांकि कहा कि बयान में गंभीरता नहीं थी। शिकायत में आप के पूर्व राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार गुप्ता और आप नेता मनोज कुमार को भी आरोपी बनाया गया है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित हैं, जिसमें पाया गया कि आरोप प्रथम दृष्टया भाजपा को बदनाम करने और अनुचित राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए मानहानि करने वाले थे।

उच्च न्यायालय ने तब श्रीमती आतिशी, केजरीवाल और दो अन्य गुप्ता और पार्टी नेता मनोज कुमार की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें 2019 से ट्रायल अदालत के समक्ष लंबित मानहानि की कार्यवाही को चुनौती दी गई थी।

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