Last Updated: October 15, 2026

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SEM कोर्ट ने CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

October 14, 2026

SEM कोर्ट ने CJP के सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली [भारत]: मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में मौजूद स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने बुधवार को CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के बाद उन्हें SEM महेश कुमार मीणा के सामने पेश किया गया था।

मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में हुई सुनवाई के दौरान दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद, SEM महेश कुमार मीणा ने सौरव दास और आशुतोष रंका को 19 अक्टूबर तक 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। संबंधित SEM ने आदेश में कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में इसलिए भेजा गया है क्योंकि उन्होंने रिहाई के लिए ज़रूरी ठोस ज़मानत (surety) पेश नहीं की।

इसके अनुसार, यह आदेश दिया जाता है कि प्रतिवादियों सौरव दास और आशुतोष रंका को BNSS की धारा 130 के तहत नोटिस जारी किया जाए। चूंकि इस चरण में कोई ठोस ज़मानत पेश नहीं की गई है, और सार्वजनिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, प्रतिवादियों को 05 (पांच) दिनों की अवधि के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है।

मामले को आगे की जांच के लिए 19.10.26 को सूचीबद्ध किया गया है।

जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि आरोपियों द्वारा बनाए गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो एक पेन ड्राइव में कलंदरा (Kalandara) को सौंपे गए हैं, जिसमें आरोपी अड़ियल और आक्रामक व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

IO ने यह भी बताया कि आरोपियों की गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट और कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में क्रमशः 2 FIR दर्ज की गई हैं।

अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों का पिछला व्यवहार दिखाता है कि वे अधिकारियों के कानूनी निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। दोनों आरोपियों का मौजूदा व्यवहार दिखाता है कि वे इलाके में शांति और व्यवस्था भंग कर सकते हैं।

SEM ने कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवादियों ने BNSS की धारा 136 के तहत SEM साउथ वेस्ट के आदेश के पालन में शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड/ज़मानत बॉन्ड भरा था, लेकिन उन्होंने फिर से बॉन्ड/ज़मानत बॉन्ड का उल्लंघन किया है, जो उनके व्यवहार/सोशल मीडिया पोस्ट और शिकायतकर्ता के बयान से स्पष्ट है।” “इस प्रकार, मैं, महेश कुमार मीणा, SEM नई दिल्ली, इस बात से संतुष्ट हूँ कि प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।”
जांच अधिकारी के अनुसार, जानकारी मिली थी कि 13.10.2026 को सौरव दास और आशुतोष रंका के नेतृत्व में कुछ CJP कार्यकर्ता जंतर-मंतर पर हंगामा कर सकते हैं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकते हैं। इस संबंध में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे।

इंतजाम के लिए तैनात कर्मचारियों को ठीक से जानकारी दी गई थी और सतर्क रहने का निर्देश दिया गया था। इन लोगों ने सोशल मीडिया पर भी लोगों से इकट्ठा होने की अपील करते हुए काफी पोस्ट किए थे। सुबह करीब 9:00 बजे, कुछ लोग CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रंका के साथ JDU कार्यालय परिसर के अंदर से कूदकर जंतर-मंतर पहुँचे। उन्होंने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। कर्मचारियों की मदद से बड़ी मुश्किल से उन्हें काबू में किया गया।

यह भी बताया गया कि इस घटना से पहले भी, दिल्ली पुलिस अधिकारियों से अनुमति लिए बिना सोशल मीडिया के जरिए CJP द्वारा नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के आह्वान की जानकारी मिली थी।

पुलिस ने कहा कि इसके अलावा, ऐसी जानकारी भी मिली थी कि CJP सदस्य अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख सकते हैं और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा कर सकते हैं।

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