
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता श्रेयस तलपड़े को एक सोसायटी के खिलाफ धोखाधड़ी और विश्वासघात के मामले में सोमवार को गिरफ्तारी से राहत प्रदान की। न्यायमूíत बी.वी. नागरा और न्यायमूíत के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने अभिनेता द्वारा दाखिल याचिका पर हरियाणा पुलिस और अन्य को नोटिस जारी किया। सोनीपत में एक सोसायटी के खिलाफ धोखाधड़ी एवं विश्वासघात की शिकायत मिलने पर अभिनेता एवं इसके ब्रांड एंबेसडर तलपड़े और आलोक नाथ सहित 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सोनीपत में मुरथल के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजीत सिंह ने कहा कि शिकायत एक बहुस्तरीय विपणन कंपनी के खिलाफ की गई थी जिसकी जांच की जा रही है।
मेष: दिन शुभ रहेगा...