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महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने प्रणित मोरे पर की कार्रवाई, ₹370 की बिरयानी वाले विवाद पर दर्ज की FIR

pranit more

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एंटरटेनमेंट डेस्क : पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट और कॉमेडियन प्रणित मोरे के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। महिलाओं के बारे में विवादित टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र साइबर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का ऑफिस राज्य में साइबर से जुड़े सभी मामलों के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर काम करता है। महाराष्ट्र साइबर का कहना है कि वह ऐसे कंटेंट और गतिविधियों की पहचान करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया इकोसिस्टम पर नज़र रखता है जो मौजूदा कानूनों का उल्लंघन कर सकते हैं या सार्वजनिक व्यवस्था, गरिमा और सामाजिक हितों पर बुरा असर डाल सकते हैं।

इस सिलसिले में स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, डॉ. सेजल पवार और इसमें शामिल अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर के नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 36/2026 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 75(1)(iv), 75(3), 294 और 353(2) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया है। मामला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के ज़रिए कथित तौर पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश करने और फैलाने से जुड़ा है।

महाराष्ट्र साइबर के अनुसार, यह मामला प्रणित मोरे द्वारा होस्ट किए गए एक प्रोग्राम से जुड़े कुछ वीडियो और क्लिप से संबंधित है, जो YouTube, Instagram और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किए गए थे। बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे इस कंटेंट में कथित तौर पर महिलाओं, सहमति और मृत व्यक्तियों के बारे में अश्लील, अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां शामिल हैं, जो कथित तौर पर स्वीकृत सामाजिक मानदंडों के खिलाफ हैं और आपराधिक कानून के प्रावधानों के दायरे में आती हैं। महाराष्ट्र साइबर की जांच में पाया गया कि एक क्लिप में हिमांशु जांगड़ा की टिप्पणियां थीं, जिनमें डेट के दौरान खर्च किए गए पैसे के बदले शारीरिक संबंध बनाने के हक का सुझाव दिया गया था। इस तरह महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया गया और सहमति व गरिमा से जुड़े मुद्दों को कमतर आंका गया।

एक अन्य क्लिप में डॉ. सेजल पवार द्वारा मृत पुरुषों के शवों और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिकल कैडेवर (शवों) के बारे में अश्लील और अपमानजनक टिप्पणियां करने का आरोप है। इस कंटेंट पर आरोप है कि यह मृतकों की गरिमा का अनादर करता है और सार्वजनिक शालीनता के स्वीकृत मानकों के खिलाफ है। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रणित मोरे के शो से जुड़ा कंटेंट अलग-अलग डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिकॉर्ड, प्रमोट, पब्लिश और शेयर किया गया। इसका मकसद व्यूअरशिप और ऑडियंस एंगेजमेंट बढ़ाना था, साथ ही ऑनलाइन मॉनेटाइजेशन और कमाई के दूसरे तरीकों से फाइनेंशियल और कमर्शियल फायदा उठाना था।

जांच के तहत प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा और डॉ. सेजल पवार को समन जारी किए गए हैं। उन्हें पूछताछ और बयान दर्ज कराने के लिए महाराष्ट्र साइबर के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। जांच अभी चल रही है और महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक, इसमें शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र साइबर ने कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया यूज़र्स से अपील की है कि वे ऑनलाइन कंटेंट बनाते और शेयर करते समय सावधानी और ज़िम्मेदारी बरतें और लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करें।

साथ ही, नागरिकों से यह भी कहा गया है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे कथित अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को शेयर, फॉरवर्ड या सर्कुलेट न करें, क्योंकि ऐसा करने पर लागू कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे सोशल मीडिया का ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करें और गैर-कानूनी कंटेंट की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें। महाराष्ट्र साइबर ने फिर से कहा है कि वह एक सुरक्षित और ज़िम्मेदार डिजिटल इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाने वाली गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा।

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