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आर्म्स एक्ट व लड़ाई के मामले में पंजाबी गायक सिप्पी गिल की जमानत याचिका हुई रद्द

आर्म्स एक्ट व लड़ाई के मामले में पंजाबी गायक सिप्पी गिल की अग्रिम जमानत याचिका मोहाली कोर्ट ने रद्द कर दी है। सिप्पी गिल ने अपने वकील के माध्यम से एडीशनल सेशन जज हरसिमरनजीत सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा अपराध की गंभीरता को.

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आर्म्स एक्ट व लड़ाई के मामले में पंजाबी गायक सिप्पी गिल की अग्रिम जमानत याचिका मोहाली कोर्ट ने रद्द कर दी है। सिप्पी गिल ने अपने वकील के माध्यम से एडीशनल सेशन जज हरसिमरनजीत सिंह की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मामले की आगे की जांच के लिए हिरासत में पूछताछ की जरूरत है और इसलिए वह अग्रिम में जमानत की रियायत का हकदार नहीं है। कोर्ट ने पंजाबी गायक सिप्पी गिल की 19 अक्टूबर को मोहाली सेक्टर 70 में होमलैंड के पास एक कैफे के बाहर प्रॉपर्टी डीलर से मारपीट करने और उसपर पिस्टल तानकर धमकी देने के मामले में अग्रिम जमानत खारिज की है।

होमलैंड में किराए के मकान में रहने वाले जालंधर के कमलजीत सिंह शेरगिल ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 19 अक्टूबर को एक दोस्त से मिलने के लिए अपने घर के पास कैफे में गया था मीटिंग के बाद वह जैसे ही वहां से निकला तो उसने सिप्पी गिल के साले सनी सेखों और एक साथी हनी खान को जिसे वह पहले से जानता था अपनी कार के पास इंतजार करते देखा।

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