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चेक बाउंस केस: राजपाल यादव को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 16 फरवरी तक टली सुनवाई

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case

एंटरटेनमेंट डेस्क: चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार 16 फरवरी तक के लिए टाल दी। अब इस केस पर आगे की सुनवाई 16 फरवरी को होगी।

कोर्ट ने मांगा दूसरे पक्ष से जवाब

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने शिकायतकर्ता पक्ष को जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि फाइल देखने के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिनकी पहले जानकारी नहीं थी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि पहले दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने साफ किया कि अब इस पूरे मामले पर विस्तार से सुनवाई सोमवार को की जाएगी।

कोर्ट ने जताई गंभीर चिंता

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राजपाल यादव द्वारा 3 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि चुकाने के आश्वासन पर चिंता जताई। अदालत ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है और कई बार वादे किए जाने के बावजूद भुगतान नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि पुनरीक्षण याचिका और मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान राजपाल यादव की ओर से कई बार रकम चुकाने का भरोसा दिया गया, लेकिन अब तक उसे पूरा नहीं किया गया। न्यायालय के अनुसार, करीब 25 से 30 बार सुनवाई स्थगित करवाई गई।

अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि राजपाल यादव को दो दर्जन से अधिक मौके दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। आप जेल इसलिए गए हैं क्योंकि आपने अपना वादा निभाया नहीं। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि उसे सहानुभूति हो सकती है, लेकिन कानून सभी के लिए समान है। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी ने अदालत के पहले आदेश के बावजूद आत्मसमर्पण नहीं किया और बाद में दोबारा आदेश जारी होने पर ही सरेंडर किया।

मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से विरोध

मामले में शिकायतकर्ता कंपनी मुरली प्रोजेक्ट्स की ओर से पेश वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष पिछली सुनवाई के दौरान किसी भ्रम या गलत जानकारी का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय भी राजपाल यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता भास्कर उपाध्याय ही पैरवी कर रहे थे।

शादी में शामिल होने के लिए मांगी बेल

राजपाल यादव की ओर से उनके वकील ने अंतरिम जमानत की मांग करते हुए कहा कि अभिनेता अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में शामिल होना चाहते हैं। वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि बकाया रकम जमा करने की तैयारी है और इसके लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के लोगों सहित अन्य स्रोतों से आर्थिक मदद भी मिली है। अब इस मामले में आगे की सुनवाई 16 फरवरी को होगी, जहां अदालत दोनों पक्षों के जवाब और दलीलों पर विस्तार से विचार करेगी।

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