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रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल को आजीवन कारावास की सजा

रांची: झारखंड में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण से जुड़े आठ वर्ष पुराने यौन उत्पीड़न मामले में आज तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी को सजा सुनाई है।

सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने कौशल रानी को दस साल की सजा और पचास हजार का जुर्माना जबकि मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है।

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