Last Updated: October 22, 2026

Dainik Savera Times Logo

स्टैंड-अप कमीडियन Kunal Kamra को को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत

April 25, 2025

स्टैंड-अप कमीडियन Kunal Kamra को को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली राहत

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम लिए बगैर उन पर की गई टिप्पणी मामले में स्टैंड-अप कमीडियन कुणाल कामरा को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को आदेश दिया कि उनके ‘गद्दार’ कमेंट को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में गिरफ्तार न किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट से मुंबई पुलिस को चेन्नई में कुणाल कामरा से पूछताछ की अनुमति भी मिली है। अब मुंबई पुलिस चेन्नई जाकर स्थानीय पुलिस की मदद से कामरा का बयान दर्ज करेगी।

जस्टिस सारंग कोतवाल और एसएम मोदक की बेंच ने ये आदेश सुनाया है। बेंच ने कहा कि खार में दर्ज मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मामले की जांच जारी रह सकती है। जांच एजेंसी कामरा का बयान चेन्नई में स्थानीय पुलिस की सहायता से पूरी कर सकती है। इससे पहले 8 अप्रैल को कामरा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली उनकी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी।

ये भी पढ़ें: IPL 2026, DC vs MI: दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, मुंबई इंडियंस पहले करेगी बल्लेबाजी

खबरें और भी हैं...

Copyright © 2025 Dainik Savera Times. All rights reserved.
ऐप खोलें