नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ सांप के जहर मामले में अधीनस्थ अदालत में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी। जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस जे. बागची की पीठ ने मामले में यादव के खिलाफ आरोपपत्र और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ यादव द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। आरोपपत्र में विदेशियों सहित अन्य लोगों द्वारा ‘रेव’ पार्टी के दौरान नशे के रूप में सांप के जहर के सेवन का आरोप लगाया गया है।
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