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विजय की आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सुनवाई से किया इंकार

sc refuses to vijay film jana nayagan plea

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एंटरटेनमेंट डेस्क: अभिनेता से नेता बने विजय अपनी आखिरी फिल्म ‘जन नायकन’ को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। फिल्म की रिलीज को लेकर चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन वहां से मेकर्स को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं की याचिका खारिज करते हुए उन्हें मद्रास हाईकोर्ट का रुख करने को कहा है।

दरअसल, ‘जन नायकन’ के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब यह मामला पहले से ही मद्रास हाईकोर्ट में चल रहा है और वहां सुनवाई की तारीख तय है, तो इसमें हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है।

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सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मद्रास हाईकोर्ट इस मामले पर 20 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तो आपको वहीं जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान फिल्म मेकर्स की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी और इसके लिए देशभर में करीब 5000 थिएटर बुक किए जा चुके थे। उन्होंने बताया कि CBFC ने पहले कहा था कि 10 कट लगाने के बाद फिल्म को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन बाद में मामला उलझ गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब हाईकोर्ट ने सुनवाई की तारीख दी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना उचित नहीं था।

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क्या है पूरा मामला?

पिछले साल अभिनेता विजय ने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलग वेत्री कझगम (TVK) की शुरुआत की थी। इसके बाद ‘जन नायकन’ को उनकी आखिरी फिल्म माना जा रहा है। यह फिल्म 9 जनवरी 2025 को रिलीज होने वाली थी। फिल्म को 18 दिसंबर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सामने सर्टिफिकेशन के लिए पेश किया गया था। CBFC ने फिल्म के कुछ दृश्यों पर आपत्ति जताते हुए करीब 27 कट लगाने का सुझाव दिया। इसके बाद फिल्म के निर्माताओं ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 9 जनवरी को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिल्म को U/A सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया। हालांकि, CBFC ने इस आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर कर दी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई। अब इस पूरे मामले पर मद्रास हाईकोर्ट में 20 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। तब तक फिल्म की रिलीज पर असमंजस बना हुआ है।

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