Imran Khan को बड़ी राहत, इस मामले में मिली जमानत

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सैन्य प्रतिष्ठानों पर 9 मई के हमलों से जुड़े 12 मामलों में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने शनिवार को जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार, एटीसी न्यायाधीश मलिक इजाज आसिफ ने जनरल हेडक्वार्टर (पाकिस्तानी सेना) और सेना संग्रहालय हमले सहित सभी 12 मामलों में 0.1 मिलियन रुपए.

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सैन्य प्रतिष्ठानों पर 9 मई के हमलों से जुड़े 12 मामलों में आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने शनिवार को जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार, एटीसी न्यायाधीश मलिक इजाज आसिफ ने जनरल हेडक्वार्टर (पाकिस्तानी सेना) और सेना संग्रहालय हमले सहित सभी 12 मामलों में 0.1 मिलियन रुपए के जमानत बांड को पूरा करने के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान को जमानत दे दी। पाकिस्तान ने सूचना दी।

अदालत ने कहा कि 71 वर्षीय खान को गिरफ्तार रखने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 9 मई के मामले में सभी आरोपी जमानत पर थे। खान जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें कई अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है। अदालत का आदेश खान की पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा नेशनल असेंबली में लगभग 100 सीटें जीतने के एक दिन बाद आया।

इसी मामले में पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी को भी 13 मामलों में ज़मानत दी गई है। खान और पीटीआई के दिग्गज कुरेशी को 6 फरवरी को मामलों में दोषी ठहराया गया था। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां पूर्व प्रधान मंत्री ने न्यायाधीश को सूचित किया कि उन्हें 9 मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर से अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था।

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