इस्लामाबाद: इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी के पूर्व पति पर इस्लामाबाद की एक अदालत के बाहर पूर्व प्रधानमंत्री खान के एक वकील ने हमला किया। यह हमला तब हुआ जब वह गैर-इस्लामिक विवाह मामले में दंपति की सजा के खिलाफ अपील पर सुनवाई के लिए उपस्थित हुए थे। खान (71) और बीबी (49) को 3 फरवरी को एक निचली अदालत ने ‘इद्दत’ के दौरान शादी करने के लिए 7-7 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस्लाम में ‘इद्दत’ किसी महिला के लिए अपने पति की मृत्यु या तलाक के बाद दूसरी शादी से पहले प्रतीक्षा करने का अनिवार्य समय है।
बुशरा के पूर्व पति खावर मेनका ने नवंबर 2023 में दंपति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने बुशरा द्वारा ‘इद्दत’ की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि का पालन किए बिना शादी कर ली थी। उन्होंने अदालत से विवाह को अमान्य घोषित करने का अनुरोध किया था। अदालत ने 23 मई को अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे बुधवार को सुनाया जाना था।
मामले में दोषसिद्धि के खिलाफ बुशरा और उनके पति (इमरान खान) द्वारा दायर अपील की सुनवाई के दौरान इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश शाहरुख अजरुमंद फैसला सुनाए बिना अपने कक्ष में चले गए। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के वकीलों ने अदालत कक्ष में बोतलें फैंकी, जिसके बाद खावर के वकीलों ने उन्हें बाहर निकाल लिया। हालांकि, बाहर निकाले जाने के दौरान पीटीआई के एक वकील ने अदालत परिसर में खावर पर हमला कर दिया जिससे वह जमीन पर गिर गए।