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चीन ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ उपायों में समायोजन

November 5, 2025

चीन ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ उपायों में समायोजन

पेइचिंग समयानुसार 5 नवंबर को, चीनी राज्य परिषद टैरिफ आयोग ने अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ उपायों में समायोजन के संबंध में एक घोषणा जारी की। विवरण ये हैं कि चीन-अमेरिका व्यापार परामर्श में बनी सहमति को लागू करने के लिए और “चीन के टैरिफ कानून”, “चीन के सीमा शुल्क कानून” व “चीन के विदेश व्यापार कानून” आदि संबंधित कानूनों व विनियमों तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल सिद्धांतों के अनुसार, चीन की राज्य परिषद की स्वीकृति से, पेइचिंग समयानुसार 10 नवंबर को दोपहर बाद 1 बजकर 01 मिनट से प्रभावी, “अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त टैरिफ पर चीन के राज्य परिषद टैरिफ आयोग की घोषणा” (वर्ष 2025 की घोषणा नंबर 4) में निर्धारित अतिरिक्त टैरिफ उपायों को समायोजित किया जाएगा।

 इसके मुताबिक, अमेरिकी वस्तुओं पर 24% अतिरिक्त टैरिफ दर अगले एक वर्ष के लिए निलंबित रहेगी, जबकि अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर 10% अतिरिक्त टैरिफ दर बरकरार रहेगी।

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(साभार – चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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