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भ्रष्टाचार मामलाः Islamabad High Court ने Imran Khan को दी दो सप्ताह की जमानत

Al-Qadir Trust Case

Al-Qadir Trust Case

इस्लामाबादः इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की एक विशेष पीठ ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो सप्ताह के लिए जमानत प्रदान की हैं। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की एक पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की। इससे एक दिन पहले ही उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को उच्च न्यायालय परिसर से खान की गिरफ्तारी को ‘‘अवैध और गैरकानूनी’’ करार दिया था। सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई।

इससे पहले दिन में उच्च न्यायालय की पीठ ने अदालत कक्ष में एक वकील की नारेबाजी के चलते खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए स्थगित की। नाराज न्यायाधीशों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज के बाद फिर शुरू होगी। खबराें के मुताबिक, इमरान के वकीलों ने चार अतिरिक्त अर्जियां दाखिल कीं, जिनमें उच्च न्यायालय से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ संलग्न किए जाने तथा प्राधिकारियों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।

खान को राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) द्वारा उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद अल-कादिर मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर से गिरफ्तार किया गया था। अर्धसैनिक रेंजर्स द्वारा उनकी गिरफ्तारी किए जाने के बाद पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके चलते इस्लामाबाद के साथ ही पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी।

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