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तोशाखाना मामले में इमरान और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत 7 जनवरी तक बढ़ी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने तोशाखाना से संबंधित दूसरे मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अंतरिम जमानत मंगलवार को 7 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान (72) अन्य मामलों के कारण सलाखों के पीछे ही रहेंगे, जबकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अक्तूबर में बीबी की जमानत याचिका मंजूर किए जाने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। इस्लामाबाद स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजल मुजोका ने तोशाखाना से संबंधित दूसरे मामले में जमानत याचिकाओं की सुनवाई की। अदालत ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद खान और बीबी की अंतरिम जमानत अगले साल 7 जनवरी तक बढ़ा दी और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। यह मामला खान के प्रधानमंत्री रहने के दौरान एक बहुमूल्य आभूषण सेट अपने पास रखने के लिए तोशाखाना (राज्य उपहार भंडार) के नियमों का कथित तौर पर उल्लंघन करने से संबंधित है।

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