इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने 9 मई, 2023 की हिंसा से संबंधित 2 मामलों में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उनके खिलाफ ‘अपर्याप्त सबूत’ का हवाला देते हुए वीरवार को बरी कर दिया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक खान के समर्थकों ने पिछले साल 9 मई को कथित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद संवेदनशील सैन्य प्रतिष्ठानों सहित सार्वजनिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाया था। पीटीआई संस्थापक के खिलाफ शहजाद टाऊन पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 मामलों को चुनौती देने वाली याचिका को इस्लामाबाद के जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायिक मैजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने मंजूरी दे दी।
अदालत ने खान (71) को बरी करने का आदेश देते हुए अपने फैसले में कहा, चूंकि अभियोजन द्वारा पर्याप्त साक्ष्य पेश नहीं किए गए हैं, इसलिए पीटीआई संस्थापक को बरी किया जाता है। खान को 15 मई को 2 मामलों में बरी कर दिया गया था। न्यायिक मैजिस्ट्रेट साहिब बिलाल ने पूर्व प्रधानमंत्री की याचिका मंजूर करते हुए उन्हें बरी करने का आदेश जारी किया। खान के खिलाफ दोनों मामले इस्लामाबाद के खन्ना पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। पीटीआई संस्थापक के खिलाफ लंबे मार्च और अनुच्छेद 144 के उल्लंघन के लिए मामले दर्ज किए गए थे।