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Imran Khan को मिली राहत, चार मामलों में 19 फरवरी तक बढ़ी जमानत याचिका

Al-Qadir Trust Case

Al-Qadir Trust Case

इस्लामाबादः एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने यहां गुरुवार को 9 मई की हिंसा से संबंधित चार मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान की जमानत याचिका 19 फरवरी तक बढ़ा दी। एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत को सूचित किया गया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री खान के वकील अल कादिर ट्रस्ट मामले में व्यस्त हैं और अपनी दलीलें पेश करने के लिए और समय चाहते हैं।

एटीसी न्यायाधीश अरशद जावेद ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और जमानत 19 फरवरी तक बढ़ा दी। अदालत ने अगली सुनवाई पर वीडियो लिंक के माध्यम से खान की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया।

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