इमरान खान हुए रिहा, पीटीआई कार्यकताओं से की शांति बनाये रखने की अपील

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को तत्काल रिहा किये जाने का गुरुवार को आदेश दिया और अल कादिरी ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दिया। अदालत ने इमरान को अपना पक्ष इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रखने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट.

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री एवं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान को तत्काल रिहा किये जाने का गुरुवार को आदेश दिया और अल कादिरी ट्रस्ट मामले में उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार दिया। अदालत ने इमरान को अपना पक्ष इस्लामाबाद हाईकोर्ट में रखने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने अदालत में शाम को पूर्व प्रधानमंत्री की अर्जी पर मामले की सुनवाई फिर शुरू करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश सुनाया। इमरान की ओर से अदालत में कहा गया था कि उन्हें गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है।

इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (नैब) को निर्देश दिया था कि पीटीआई के प्रमुख को अदालत में रूबरू पेश किया जाए। इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश के अलावा मोहम्मद अली मजहर और न्यायाधीश अतहर मिनल्लाह शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा, “ यह मामला बहुत गंभीर है और कोर्ट इस पर उपयुक्त आदेश आज ही जारी करेगा। ” इसके बाद इमरान को शाम पौने छह बजे के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया। कोर्ट आने पर इमरान अपना काला चश्मा पहने हुए थे। इमरान चलते हुए अदालत कक्ष में पहुंचे जबकि इससे पहले वह व्हील चेयर पर बैठे दिखते थे।

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