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इस्लामाबाद: उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान के 5 पूर्व नौसेना अधिकारियों की फांसी पर लगाई रोक

इस्लामाबाद: इस्लामाबाद की एक शीर्ष अदालत ने पांच पूर्व पाकिस्तानी नौसेना अधिकारियों की फांसी पर रोक लगा दी है जिन्हें पहले ‘जनरल कोर्ट मार्शल’ के एक आदेश के द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। ‘डॉन न्यूज’ की खबर के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के न्यायाधीश बाबर सत्तार ने नौसेना अधिकारियों के अनुरोध पर मंगलवार को लिखित आदेश जारी किया।

इससे एक दिन पहले इस मामले में सुनवाई हुई थी। अधिकारियों ने कहा था कि ‘जनरल कोर्ट-मार्शल’ के आदेश के दौरान उन्हें कानूनी सहायता नहीं दी गई थी। इस बारे में कोई और विवरण उपलब्ध नहीं था कि पांच पूर्व नौसेना र्किमयों को मौत की सजा क्यों सुनाई गई थी। अदालत ने निर्देश दिया कि ह्लचूंकि जीवन के अधिकार और उचित प्रक्रिया के संरक्षण का मूल प्रश्न है, इसलिए याचिका के निपटारे तक याचिकाकर्ताओं को फांसी नहीं दी जाएगी।

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