इस्लमाबादः इस्लामाबाद उच्च न्यायालय की 2 सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ कथित तौर पर गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने से जुड़े मामले की सुनवाई जेल में करने के विरुद्ध उनकी अपील पर फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने पूर्व में रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में सुनवाई के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान (71) की अपील को खारिज कर दिया था।
इमरान खान 26 सितंबर से अडियाला जेल में बंद है। उन्हें अटक की जिला जेल से वहां स्थानांतरित किया गया है। न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज की पीठ ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। पीठ द्वारा अपना फैसला शाम साढ़े पांच बजे सुनाये जाने की संभावना है।