Canada के जंगलों में लगी आग संबंधी समाचार बाधित करने के लिए Justin Trudeau ने की Facebook की निंदा

टोरंटोः कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फेसबुक पर, देश के जंगलों में लगी आग की रिकॉर्ड घटनाओं के कारण उत्पन्न आपात स्थितियों के दौरान लाभ को लोगों की सुरक्षा से ऊपर रखने का सोमवार को आरोप लगाया। कनाडा में डिजिटल कंपनियों के लिए अपने मंच पर साझा की जाने वाली या बदलाव के साथ.

टोरंटोः कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने फेसबुक पर, देश के जंगलों में लगी आग की रिकॉर्ड घटनाओं के कारण उत्पन्न आपात स्थितियों के दौरान लाभ को लोगों की सुरक्षा से ऊपर रखने का सोमवार को आरोप लगाया। कनाडा में डिजिटल कंपनियों के लिए अपने मंच पर साझा की जाने वाली या बदलाव के साथ पेश की जाने वाली सभी सामग्री के बदले संबंधित मीडिया संगठनों को भुगतान अनिवार्य बनाने संबंधी एक नया कानून ‘ऑनलाइन न्यूज एक्ट’ पारित किया गया है। इस कानून के विरोध में फेसबुक एवं इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने घोषणा की थी कि वह कनाडा की समाचार सामग्रियों को अपने मंच पर ‘ब्लॉक’ (बाधित) करेगी।

कनाडा में पारित ‘ऑनलाइन न्यूज’ अधिनियम के तहत गूगल और मेटा के लिए समाचार प्रकाशकों के साथ करार करना अनिवार्य है। इस करार के तहत दोनों कंपनियां अपनी-अपनी वेबसाइट पर दिखाई जाने वाली उन खबरों के लिए समाचार प्रकाशकों को भुगतान करेंगी, जिनसे उन्हें कमाई करने में मदद मिली है। कनाडा में जंगलों में लगी आग की घटनाओं में हजारों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा।

ट्रूडो ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के कॉर्नवाल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, ‘‘इस समय एक आपात स्थिति है और लोगों को ताजा जानकारी की पहले से कहीं अधिक आवशय़कता है। ऐसे में फेसबुक कॉरपोरेट लाभ को लोगों की सुरक्षा से ऊपर रख रहा है।’’ उन्होंने कहा, कि ‘इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि फेसबुक जैसी कंपनी यह सुनिश्चित करने के बजाय कॉरपोरेट लाभ को तरजीह दे रही है कि स्थानीय समाचार संगठन कनाडाई लोगों को ताजा जानकारी दे सकें।’’

सरकार ने कनाडा के समाचारों पर प्रतिबंध हटाने के संबंध में शुक्रवार को मेटा से बात की थी, लेकिन कंपनी अपने फैसले पर टिकी रही। मेटा के अलावा गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट ने भी नए कानून के विरोध में कनाडा में अपने मंच से देश से जुड़ी खबरों के लिंक हटाने की घोषणा की है, लेकिन अभी उसने इसे लागू नहीं किया है। ‘ऑनलाइन न्यूज एक्ट’ के इस साल लागू हो जाने की संभावना है।

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